Bulandshahr NH91 gangrape case verdict: NH91… बुलंदशहर की वही सड़क, जहां 28 जुलाई 2016 की रात इंसानियत को हथकड़ी पहनाकर खड़ा कर दिया गया था। एक परिवार को बंधक बनाया गया, मां-बेटी को घसीटा गया, और गैंगरेप जैसी हैवानियत को अंजाम दिया गया। उस दिन अपराध सिर्फ़ शरीर के साथ नहीं हुआ था, उस दिन कानून, सुरक्षा और भरोसे के साथ भी दरिंदगी की गई थी।
आज करीब आठ साल बाद मुख्य पोक्सो कोर्ट ने पांच आरोपियों को दोषी ठहराया है। वही आरोपी, जिनके नाम सुनते ही उस रात की चीखें आज भी कानों में गूंजती हैं। धारा 394, 395, 397, 376D, 120B और पोक्सो की 5/6 यानी डकैती, साज़िश, सामूहिक बलात्कार… पूरा का पूरा अपराध का शब्दकोश।

READ MORE: मेरठ किठौर मुठभेड़: पुलिस ने चार पशु चोरों को दबोचा, दो बदमाश गोली लगने से घायल
पुलिस ने उस वक़्त 11 लोगों को आरोपी बनाया था। तीन को बाद में सीबीआई ने क्लीनचिट दे दी। दो आरोपी कानून से पहले ही भागना चाहते थे, लेकिन हरियाणा और नोएडा में अलग-अलग मुठभेड़ों में पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गए। एक आरोपी ट्रायल के दौरान ही मौत की नींद सो गया। यानी जिन पांच को आज अदालत ने दोषी ठहराया है, वो वही हैं जो बचे रह गए थे वरना अपराधियों की संख्या इससे कहीं ज़्यादा थी।
READ MORE: गोवा नाइट क्लब अग्निकांड, थाईलैंड से भारत लाये गये मुख्य आरोपी लूथरा ब्रदर्स
अब ज़रा इन दोषियों के बारे में सोचिए। उस रात इन्हें लगा होगा कि अंधेरा उनका साथी है, सड़क उनकी है, डर उनका हथियार है और सिस्टम उनकी जेब में है। लगा होगा कि मामला दब जाएगा, गवाह टूट जाएंगे, तारीख़ पर तारीख़ पड़ जाएगी और वक़्त सब भुला देगा।
लेकिन नहीं। देर हुई है, बहुत देर… मगर इंसाफ़ पूरी तरह मरा नहीं था।
22 दिसंबर को इन दोषियों की सज़ा का ऐलान होगा। और ये सज़ा सिर्फ़ काग़ज़ पर लिखी कुछ पंक्तियां नहीं होनी चाहिए। ये सज़ा उन तमाम दरिंदों के लिए संदेश होनी चाहिए जो सोचते हैं कि सड़क पर, अंधेरे में, ताक़त के दम पर वे कुछ भी कर सकते हैं।
यह फैसला उन मां-बेटियों के लिए भी है, जो आज भी रात में निकलते वक्त डरती हैं। यह फैसला उस परिवार के लिए है, जिसकी ज़िंदगी एक रात में दो हिस्सों में टूट गई थी। और यह फैसला उन आरोपियों पर करारा कटाक्ष है जो खुद को कानून से ऊपर समझते थे।आज अदालत ने कहा है, दोषी। अब बारी सज़ा की है। और इस बार, उम्मीद यही है कि सज़ा भी उतनी ही सख़्त हो, जितना जघन्य था उनका अपराध।
Follow Us: YouTube| Tv today Bharat Live | Breaking Hindi News Live | Website: Tv Today Bharat| X | FaceBook | Quora| Linkedin | tumblr | whatsapp Channel | Telegram
