New Income Tax Rules: नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ भारत के टैक्स सिस्टम में कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए Union Budget 2026 में आयकर से जुड़े कई नियमों में संशोधन किए गए हैं, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगे New Income Tax Rules.
सरकार के अनुसार New Income Tax Rules का उद्देश्य टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाना और टैक्सपेयर्स के लिए अनुपालन को आसान बनाना है। इनमें TCS दरों में बदलाव, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स में बढ़ोतरी, ITR की समयसीमा में संशोधन और डिविडेंड आय से जुड़े नए नियम शामिल हैं।
New Income Tax Rules एक्ट 2025 होगा लागू
सरकार ने घोषणा की है कि Income Tax Act 2025 को 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा। यह नया कानून मौजूदा Income Tax Act 1961 की जगह लेगा।
हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि New Income Tax Rules के लागू होने के बावजूद फिलहाल आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए मौजूदा टैक्स स्लैब ही लागू रहेंगे।
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ITR फाइल करने की समयसीमा में बदलाव
बजट में आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को लेकर भी अहम बदलाव किया गया है। जिन टैक्सपेयर्स का ऑडिट नहीं होता और जो ITR-3 या ITR-4 फाइल करते हैं, उन्हें अब ज्यादा समय मिलेगा।
New Income Tax Rules के अनुसार ऐसे टैक्सपेयर्स संबंधित वित्त वर्ष समाप्त होने के बाद 31 अगस्त तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकेंगे।
हालांकि ITR-1 और ITR-2 भरने वालों के लिए अंतिम तारीख 31 जुलाई ही रहेगी, जबकि टैक्स ऑडिट से जुड़े मामलों की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर बनी रहेगी।
रिवाइज्ड ITR की नई डेडलाइन
सरकार ने संशोधित आयकर रिटर्न यानी Revised ITR दाखिल करने की समयसीमा भी बढ़ा दी है। पहले यह तारीख 31 दिसंबर तक थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर संबंधित वित्त वर्ष की 31 मार्च कर दिया गया है।
हालांकि 31 दिसंबर के बाद रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करने पर अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है।

TCS दरों में किया गया बदलाव
बजट 2026 में Tax Collected at Source (TCS) की कई दरों में संशोधन किया गया है।
नए नियमों के अनुसार:
- शराब की बिक्री पर TCS दर 1% से बढ़ाकर 2%
- तेंदू पत्तों की बिक्री पर 5% से घटाकर 2%
- कबाड़ और खनिज जैसे कोयला, लिग्नाइट और लौह अयस्क पर 1% से बढ़ाकर 2%
सरकार का कहना है कि इन बदलावों से टैक्स नियमों को सरल बनाया जा सकेगा।
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विदेश भेजी जाने वाली रकम पर बदले नियम
New Income Tax Rules से विदेशों में पैसा भेजने से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया गया है। Liberalised Remittance Scheme (LRS) के तहत विदेश भेजी जाने वाली रकम पर लागू TCS दरों को सरल किया गया है।
अब अलग-अलग स्थितियों में लागू 5% और 20% की दरों को घटाकर एक समान 2% कर दिया गया है। शिक्षा और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए विदेश भेजी जाने वाली रकम पर भी TCS दर को 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है।
शेयर बाजार के निवेशकों पर बढ़ेगा टैक्स
शेयर बाजार में फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग करने वाले निवेशकों के लिए भी बड़ा बदलाव किया गया है।
सरकार ने Securities Transaction Tax (STT) में बढ़ोतरी की घोषणा की है।
- फ्यूचर्स पर STT: 0.02% से बढ़ाकर 0.05%
- ऑप्शंस पर STT: 0.1% से बढ़ाकर 0.15%
यह बदलाव 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा।
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बायबैक और डिविडेंड टैक्स में बदलाव
सरकार ने कंपनियों के शेयर बायबैक से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया है। अब 1 अप्रैल 2026 से शेयर बायबैक से मिलने वाली रकम को कैपिटल गेन के रूप में टैक्स किया जाएगा। (New Income Tax Rules)
इसके अलावा डिविडेंड या म्यूचुअल फंड से होने वाली आय पर ब्याज खर्च की कटौती की सुविधा भी समाप्त कर दी गई है।
टैक्सपेयर्स को करनी होगी नई प्लानिंग
New Income Tax Rules से टैक्स विशेषज्ञों का मानना है कि New Income Tax Rules को अधिक पारदर्शी और आधुनिक बनाने की दिशा में कदम हैं। हालांकि इन बदलावों से टैक्सपेयर्स की वित्तीय योजना और निवेश रणनीति पर सीधा असर पड़ सकता है।
इसलिए विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि टैक्सपेयर्स नए नियमों को समझकर पहले से अपनी टैक्स और निवेश योजना तैयार करें।
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