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Home - Elvish Yadav Snake Case: यूट्यूबर एल्विश यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सांप के जहर मामले में FIR रद्द

National

Elvish Yadav Snake Case: यूट्यूबर एल्विश यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सांप के जहर मामले में FIR रद्द

सुप्रीम कोर्ट से राहत, एल्विश यादव केस में बड़ा कानूनी मोड़

Last updated: मार्च 19, 2026 2:17 अपराह्न
Chhoti Published मार्च 19, 2026
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Elvish Yadav Snake Case
Elvish Yadav Snake Case: यूट्यूबर एल्विश यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सांप के जहर मामले में FIR रद्दTv Today Bharat National Desk/ Photo : Team
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Highlights
  • एल्विश यादव के खिलाफ FIR सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की
  • सांप के जहर मामले में कानूनी आधार कमजोर पाया गया
  • NDPS एक्ट के तहत आरोप नहीं टिके
  • वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत शिकायत पर सवाल
  • कोर्ट ने मेरिट नहीं, कानूनी प्रक्रिया के आधार पर दिया फैसला

Elvish Yadav: मशहूर यूट्यूबर Elvish Yadav को बड़ी कानूनी राहत मिली है। Supreme Court of India ने उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है। यह मामला वीडियो शूट के दौरान सांप के जहर के इस्तेमाल और कथित रेव पार्टियों से जुड़े आरोपों को लेकर दर्ज किया गया था।

अदालत के इस फैसले के बाद Elvish Yadav को राहत मिली है, जबकि यह केस लंबे समय से विवादों में बना हुआ था।

कोर्ट ने किन आधारों पर दिया फैसला?

Supreme Court of India की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह शामिल थे, ने यह स्पष्ट किया कि निर्णय मामले की मेरिट पर नहीं बल्कि सीमित कानूनी पहलुओं पर आधारित है।

कोर्ट ने दो प्रमुख बिंदुओं पर विचार किया:

  • NDPS एक्ट की धारा 2(23) का लागू होना
  • Wildlife Protection Act 1972 की धारा 55 के तहत कार्रवाई की वैधता

इन दोनों पहलुओं पर अदालत ने पाया कि एफआईआर कानूनी कसौटी पर टिक नहीं पाती।

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NDPS एक्ट के तहत मामला क्यों कमजोर पड़ा?

मामले में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि Elvish Yadav के पास से कोई प्रतिबंधित पदार्थ बरामद नहीं हुआ था।

आरोप था कि एक सह-आरोपी के पास जो पदार्थ मिला, वह सांप के जहर से जुड़ा एंटीडोट था। कोर्ट ने कहा कि यह पदार्थ NDPS एक्ट की अनुसूची में शामिल नहीं है, इसलिए इस कानून के तहत कार्रवाई उचित नहीं है।

इसके अलावा, चार्जशीट में Elvish Yadav की भूमिका को अप्रत्यक्ष बताया गया था, जिसे अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य नहीं माना।

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पर भी सवाल

मामले का दूसरा अहम पहलू Wildlife Protection Act 1972 से जुड़ा था। कोर्ट ने कहा कि इस अधिनियम की धारा 55 के अनुसार शिकायत केवल अधिकृत अधिकारी द्वारा ही दर्ज की जा सकती है।

इस केस में शिकायत एक पशु कल्याण संगठन से जुड़े व्यक्ति द्वारा दर्ज की गई थी, जो अधिकृत अधिकारी नहीं था। इसी कारण एफआईआर की वैधता पर सवाल खड़े हुए और इसे रद्द कर दिया गया।

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‘कानूनी कसौटी पर खरी नहीं उतरी FIR’

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मौजूदा स्वरूप में एफआईआर जांच के लिए उपयुक्त नहीं है। साथ ही, भारतीय दंड संहिता के तहत लगाए गए आरोप भी स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं हो पाए।

हालांकि कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि उसने आरोपों की सच्चाई या झूठ पर कोई टिप्पणी नहीं की है। यह फैसला केवल कानूनी प्रक्रियाओं और तकनीकी आधार पर लिया गया है।

सोशल मीडिया और कानून का बढ़ता दायरा

यह मामला दिखाता है कि आज के डिजिटल दौर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी कानूनी जांच के दायरे में तेजी से आ रहे हैं। वीडियो शूट, इवेंट्स और कंटेंट निर्माण से जुड़े मामलों में कानून का पालन करना बेहद जरूरी हो गया है।

Elvish Yadav का यह केस इस बात का उदाहरण है कि कानूनी प्रक्रियाओं में तकनीकी पहलू कितने महत्वपूर्ण होते हैं।

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आगे क्या?

हालांकि इस मामले में Elvish Yadav को राहत मिल गई है, लेकिन इसने एक नई बहस को जन्म दिया है क्या डिजिटल कंटेंट पर निगरानी और कानून की सख्ती बढ़नी चाहिए?

विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में इस तरह के मामलों के लिए और स्पष्ट दिशा-निर्देश सामने आ सकते हैं, जिससे कंटेंट क्रिएटर्स और कानून के बीच संतुलन बनाया जा सके।

Supreme Court of India का यह फैसला न केवल Elvish Yadav के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कानून के तहत हर कार्रवाई का मजबूत आधार होना जरूरी है।

यह मामला भविष्य में ऐसे विवादों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है, जहां तकनीकी और कानूनी पहलुओं को गंभीरता से परखा जाएगा।

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