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Reading: Swami Avimukteshwaranand: यौन उत्पीड़न मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को हाई कोर्ट से राहत, अग्रिम जमानत मंजूर
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Home - Swami Avimukteshwaranand: यौन उत्पीड़न मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को हाई कोर्ट से राहत, अग्रिम जमानत मंजूर

Uttar Pradesh

Swami Avimukteshwaranand: यौन उत्पीड़न मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को हाई कोर्ट से राहत, अग्रिम जमानत मंजूर

हाई कोर्ट से राहत, लेकिन कानूनी लड़ाई अभी बाकी

Manish Negi
Last updated: मार्च 25, 2026 9:05 अपराह्न
Manish Negi Published मार्च 25, 2026
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Swami Avimukteshwaranand Bail Case
Swami Avimukteshwaranand Bail Case: यौन उत्पीड़न मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को हाई कोर्ट से राहत, अग्रिम जमानत मंजूरTv Today Bharat Uttar Pradesh Desk/ Photo : Team
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Highlights
  • हाई कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत की बड़ी राहत
  • गिरफ्तारी पर फिलहाल लगी रोक
  • शिकायतकर्ताओं ने लगाए गंभीर आरोप
  • राज्य सरकार ने किया था जमानत का विरोध
  • जांच जारी, आगे की सुनवाई पर टिकी नजर

Swami Avimukteshwaranand Bail: यौन उत्पीड़न से जुड़े एक चर्चित मामले में Swami Avimukteshwaranand Saraswati और उनके शिष्य Swami Mukundanand Giri को बड़ी राहत मिली है। Allahabad High Court ने दोनों की अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिससे फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है।

Swami Avimukteshwaranand Bail फैसला ऐसे समय आया है जब मामला लगातार चर्चा में बना हुआ था और दोनों पक्षों के बीच कानूनी बहस तेज हो गई थी।

सिंगल बेंच ने सुनाया अहम फैसला

Swami Avimukteshwaranand Bail निर्णय जस्टिस Jitendra Kumar Sinha की सिंगल बेंच द्वारा सुनाया गया। अदालत ने 27 फरवरी को इस मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

Swami Avimukteshwaranand Bail फैसले में अदालत ने कहा कि दोनों आरोपियों को अग्रिम जमानत दी जाती है, जिससे उन्हें जांच के दौरान राहत मिल सके।

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पहले भी मिली थी अंतरिम राहत

Swami Avimukteshwaranand Bail की सुनवाई के दौरान ही अदालत ने पहले अंतरिम आदेश देते हुए कहा था कि अंतिम निर्णय आने तक दोनों की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी।

इस दौरान अदालत ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सभी पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद ही अंतिम फैसला देने का निर्णय लिया था।

अदालत का रुख और याचिकाकर्ताओं की दलील

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य की ओर से अदालत में यह दलील दी गई कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार हैं और उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है।

याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने यह भी कहा कि मामले में प्रस्तुत किए गए तथ्यों की निष्पक्ष जांच जरूरी है और बिना पर्याप्त साक्ष्य के गिरफ्तारी उचित नहीं होगी।

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शिकायतकर्ताओं के गंभीर आरोप

Swami Avimukteshwaranand Bail मामले में शिकायतकर्ताओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि गुरुकुल और धार्मिक आयोजनों के दौरान यौन शोषण की घटनाएं हुईं।

एफआईआर के अनुसार, एक नाबालिग सहित अन्य लोगों ने आरोप लगाया कि उनके साथ अनुचित व्यवहार किया गया। इन आरोपों के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की थी, जिसके बाद मामला अदालत तक पहुंचा।

अग्रिम जमानत का हुआ विरोध

राज्य सरकार और शिकायतकर्ता पक्ष ने अदालत में अग्रिम जमानत का विरोध किया था। उनका कहना था कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और अगर आरोपियों को राहत दी गई तो जांच प्रभावित हो सकती है।

हालांकि, अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए Swami Avimukteshwaranand Bail मंजूर कर ली।

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स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पक्ष ने लगाए साजिश के आरोप

Swami Avimukteshwaranand Bail मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने पहले भी पुलिस और प्रशासन पर साजिश रचने के आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि उनके खिलाफ सुनियोजित तरीके से मामला तैयार किया गया है।

उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं, उनके साथ उनका कोई सीधा संबंध नहीं रहा है।

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आगे की प्रक्रिया और जांच जारी

Swami Avimukteshwaranand Bail के बाद भी मामले की जांच जारी रहेगी। अदालत ने स्पष्ट किया है कि दोनों आरोपियों को जांच में सहयोग करना होगा और आवश्यक होने पर पूछताछ में शामिल होना पड़ेगा।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि Swami Avimukteshwaranand Bail अस्थायी है और अंतिम फैसला अदालत में पेश किए जाने वाले साक्ष्यों पर निर्भर करेगा।

कुल मिलाकर, Swami Avimukteshwaranand Bail मामला फिलहाल एक अहम कानूनी मोड़ पर पहुंच गया है। अदालत ने एक ओर जहां आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखा, वहीं दूसरी ओर आरोपियों को अग्रिम जमानत देकर उन्हें गिरफ्तारी से राहत दी।

आने वाले दिनों में इस मामले की दिशा जांच और अदालत की आगे की कार्यवाही तय करेगी। फिकरेंगी यह फैसला दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इस पर सभी की नजर बनी हुई है।

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