Avimukteshwaranand Sexual Abuse Case: ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों को लेकर प्रयागराज की एडीजे रेप एंड पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट के निर्देशानुसार यह मुकदमा प्रयागराज जिले के झूंसी थाने में दर्ज किया जाएगा। आदेश के बाद धार्मिक और सामाजिक हलकों में इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
कोर्ट में दाखिल हुई थी धारा 173(4) के तहत अर्जी
Avimukteshwaranand Sexual Abuse Case तब सामने आया जब शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने अदालत में धारा 173(4) के तहत अर्जी दाखिल की। अर्जी में आरोप लगाया गया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गुरु-सेवा के नाम पर अपने शिष्यों का यौन शोषण किया। शिकायतकर्ता ने अदालत से FIR दर्ज कर निष्पक्ष जांच और कठोर कार्रवाई की मांग की थी।
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बताया गया कि दोनों कथित पीड़ितों, जिनमें एक नाबालिग और एक बालिग शामिल हैं , के बयान 13 फरवरी को अदालत में दर्ज किए गए थे। इन बयानों की वीडियोग्राफी भी कराई गई थी। उस दिन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाते हुए FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया है।
माघ मेले के दौरान सामने आया Avimukteshwaranand Sexual Abuse Case
शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी का कहना है कि माघ मेले के दौरान दोनों बच्चे उनके पास पहुंचे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने धार्मिक दीक्षा और सेवा के नाम पर उनके साथ अनुचित व्यवहार किया। आरोपों के मुताबिक, उन पर दबाव बनाया जाता था और कथित तौर पर दुष्कर्म जैसी गंभीर घटनाएं हुईं।
शिकायतकर्ता का दावा है कि उन्होंने कथित घटनाओं से जुड़े डिजिटल साक्ष्य, जिनमें सीडी और पेनड्राइव शामिल हैं, अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। उनका कहना है कि इन साक्ष्यों में पीड़ितों के बयान और अन्य सामग्री दर्ज है, जो जांच में सहायक हो सकती है।
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एक और शिष्य का नाम भी आया सामने
Avimukteshwaranand Sexual Abuse Case में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के एक शिष्य मुकुंदानंद का नाम भी आरोपियों में शामिल बताया जा रहा है। शिकायतकर्ता के अनुसार, मुकुंदानंद भी कथित घटनाओं में सहभागी थे। हालांकि, इन आरोपों पर अभी किसी भी पक्ष की ओर से विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

‘मुंह के द्वारा किया…’ — शिकायतकर्ता का दावा
शिकायतकर्ता ने अदालत में दिए अपने बयान में कथित घटनाओं का जिक्र करते हुए गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि पीड़ितों ने विस्तार से बताया कि उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया। हालांकि, मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अदालत ने पूरी प्रक्रिया को गोपनीय रखा है।
झूंसी थाने में दर्ज होगी FIR
कोर्ट के आदेश के बाद अब प्रयागराज के झूंसी थाना क्षेत्र में FIR दर्ज की जाएगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अदालत के निर्देश मिलते ही कानूनी प्रक्रिया के तहत मामला दर्ज कर लिया जाएगा और निष्पक्ष जांच की जाएगी।
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कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि स्पेशल पॉक्सो कोर्ट का यह आदेश प्रारंभिक स्तर पर जांच सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। अब जांच एजेंसियों के सामने चुनौती होगी कि प्रस्तुत साक्ष्यों की सत्यता की जांच कर तथ्यों को सामने लाया जाए।
धार्मिक और सामाजिक हलकों में चर्चा
इस घटनाक्रम के बाद धार्मिक समुदायों में हलचल है। कुछ लोग इसे साजिश करार दे रहे हैं, तो कुछ इसे गंभीर आरोप मानते हुए निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से अभी तक औपचारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
उधर, आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा है कि उन्हें न्याय की दिशा में पहला कदम मिला है और वे प्रयागराज से वाराणसी स्थित विद्या मठ तक पैदल यात्रा निकालेंगे। उनका कहना है कि यह यात्रा सनातन धर्म की मर्यादा और न्याय की मांग के समर्थन में होगी।
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आगे की कार्रवाई पर नजर
अब सबकी निगाहें पुलिस जांच और आगामी कानूनी प्रक्रिया पर टिकी हैं। यदि FIR दर्ज होती है, तो संबंधित पक्षों से पूछताछ और साक्ष्यों की फॉरेंसिक जांच की जाएगी।
फिलहाल अदालत के आदेश ने मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। यह देखना अहम होगा कि Avimukteshwaranand Sexual Abuse Case जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और आगे की कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में जाती है।
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