Bindal Rispana Elevated Project: Bindal Rispana Elevated Project Hearing को लेकर उत्तराखंड में हलचल तेज हो गई है। देहरादून में प्रस्तावित बिंदाल-रिस्पना फोर-लेन एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट पर आज नैनीताल स्थित Uttarakhand High Court में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने पहले से लंबित दो अन्य जनहित याचिकाओं को भी इसी मामले के साथ जोड़ने का निर्देश दिया।
मुख्य न्यायाधीश Manoj Kumar Gupta और न्यायमूर्ति Subhash Upadhyay की खंडपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अगली सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तारीख तय की है। Bindal Rispana Elevated Project Hearing अब राज्य के विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है।
याचिका में उठे भूमि अधिग्रहण के मुद्दे
देहरादून निवासी अनूप नौटियाल द्वारा दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस परियोजना के तहत बड़ी संख्या में लोगों की भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इससे न केवल लोगों के घर उजड़ेंगे, बल्कि उनकी आजीविका पर भी गंभीर असर पड़ेगा।
Bindal Rispana Elevated Project Hearing के दौरान यह भी बताया गया कि परियोजना के लिए डिमार्केशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिससे प्रभावित परिवारों में चिंता बढ़ गई है। स्थानीय लोग इस परियोजना को लेकर विरोध जता रहे हैं और वैकल्पिक समाधान की मांग कर रहे हैं।
Also Read: कैंची धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब, 25 हजार से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन
पर्यावरण को लेकर जताई गई चिंता
याचिका में सबसे बड़ा मुद्दा पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर उठाया गया है। याचिकाकर्ता का दावा है कि इतना बड़ा एलिवेटेड प्रोजेक्ट क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के लिए खतरनाक साबित हो सकता है।
Bindal Rispana Elevated Project Hearing में यह तर्क भी रखा गया कि परियोजना से नदियों के प्राकृतिक प्रवाह पर असर पड़ सकता है और इससे भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि देहरादून की संवेदनशील भू-आकृति को देखते हुए ऐसे प्रोजेक्ट्स पर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।
सरकार का पक्ष- ट्रैफिक जाम से राहत जरूरी
राज्य सरकार का कहना है कि यह परियोजना देहरादून को ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए बनाई जा रही है। शहर में बढ़ते वाहनों के दबाव को देखते हुए Bindal Rispana Elevated Project Hearing के दौरान सरकार ने स्पष्ट किया कि यह प्रोजेक्ट शहरी विकास के लिए जरूरी है।
सरकार ने यह भी कहा कि फिलहाल परियोजना का रोडमैप तैयार किया गया है और सभी पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है। पहले से दायर अन्य याचिकाओं के साथ इस मामले की सुनवाई होने से अब कोर्ट के सामने पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी।
Also Read: CBI कोर्ट का बड़ा फैसला, 12 दोषियों को सजा, करोड़ों के घोटाले का खुलासा
तीनों याचिकाओं की एक साथ होगी सुनवाई
हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि इस परियोजना से संबंधित तीनों जनहित याचिकाओं को एक साथ सुना जाएगा। इससे मामले का व्यापक विश्लेषण संभव होगा और सभी पक्षों की दलीलें एक साथ सामने आएंगी।
Bindal Rispana Elevated Project Hearing का यह चरण बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसी के आधार पर आगे की दिशा तय होगी।
दूसरे मामले में भी कोर्ट का बड़ा फैसला
इसी दिन एक अन्य मामले में भी हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। तराई बीज विकास निगम से सेवानिवृत्त राजेश कुमार निगम की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने विभाग को उनके बकाया भुगतान पर निर्णय लेने का निर्देश दिया।
इस मामले की सुनवाई Manoj Kumar Tiwari और Pankaj Purohit की खंडपीठ ने की। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता दो सप्ताह के भीतर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं और संबंधित प्राधिकारी को छह सप्ताह के भीतर इस पर निर्णय लेना होगा।
Read More: सीएम धामी की बड़ी सौगात, इंफ्रास्ट्रक्चर से पर्यटन तक कई योजनाओं को मिली मंजूरी
ग्रेच्युटी और एसीपी भुगतान पर निर्देश
कोर्ट में यह जानकारी दी गई कि याचिकाकर्ता को 10 लाख रुपये की ग्रेच्युटी जारी की जा चुकी है, जो अधिकतम सीमा के अनुसार है। साथ ही एसीपी लाभ से जुड़ी राशि का भुगतान भी जल्द किया जाएगा।
Bindal Rispana Elevated Project Hearing के साथ-साथ इस फैसले ने यह भी स्पष्ट किया कि अदालत कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर भी गंभीर है और कानून के अनुसार निर्णय सुनिश्चित कर रही है। कुल मिलाकर Bindal Rispana Elevated Project Hearing उत्तराखंड में विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन को लेकर एक अहम बहस का केंद्र बन गई है। जहां एक ओर सरकार इस परियोजना को शहर के विकास के लिए जरूरी बता रही है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोग और याचिकाकर्ता इसके संभावित दुष्प्रभावों को लेकर चिंतित हैं।
आने वाली सुनवाई में कोर्ट के फैसले पर सभी की नजरें टिकी हैं, क्योंकि यह तय करेगा कि देहरादून का भविष्य किस दिशा में जाएगा तेज विकास की ओर या संतुलित और सतत विकास की राह पर।
Follow Us: | TV TODAY BHARAT LIVE | Breaking Hindi News Live | Website: Tv Today Bharat| X | FaceBook | Quora| Linkedin | tumblr | whatsapp Channel | Telegram | YOUTUBE
