Rahul Gandhi Acquitted in Amit Shah Defamation Case by Sultanpur Court (pic-Google)
Amit Shah Defamation Case: कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) से जुड़े मानहानि मामले में बड़ी राहत मिली है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने 26 अक्टूबर को फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि उनके बयान को मानहानिकारक नहीं माना जा सकता। यह मामला साल 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान (Amit Shah Defamation Case) दिए गए एक बयान से जुड़ा था।
राहुल गांधी मानहानि मामले में करीब आठ साल बाद फैसला आया है। फैसले के समय राहुल गांधी अदालत में मौजूद थे। कोर्ट के फैसले के बाद सुल्तानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और एक-दूसरे को मिठाई खिलाई। वहीं, फैसला सुनने के बाद राहुल गांधी लखनऊ के लिए रवाना हो गए। इससे पहले सुल्तानपुर जाते समय उनके काफिले की गाड़ियां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आपस में टकरा गई थीं। हालांकि, इस हादसे में किसी के गंभीर रूप से घायल होने की (Amit Shah Defamation Case) खबर नहीं थी।
अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़ा था मानहानि का मामला
मानहानि मामले की शुरुआत मई 2018 में हुई थी। उस समय कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने बेंगलुरु में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को लेकर टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने कहा था, ‘भारत में लोग भूल जाते हैं कि बीजेपी के अध्यक्ष हत्या के आरोपी हैं। यही सच है। इस बयान का मतलब था कि भारत के लोग यह भूल जाते हैं कि भाजपा के अध्यक्ष हत्या के मामले में आरोपी हैं और यही (Amit Shah Defamation Case) सच्चाई है।
यह टिप्पणी सोहराबुद्दीन शेख कथित फर्जी मुठभेड़ मामले से जुड़ी थी। अमित शाह को साल 2014 में मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने इस मामले में आरोपों से मुक्त कर दिया था। राहुल गांधी के इस बयान के बाद स्थानीय भाजपा नेता विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को सुल्तानपुर की अदालत में आपराधिक (Amit Shah Defamation Case) मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद कानूनी कार्रवाई शुरू हुई, जो करीब आठ साल तक चली।
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2023 में अदालत ने राहुल गांधी को किया था तलब
सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को मुकदमे का सामना करने के लिए तलब किया था। इसके बाद 20 फरवरी 2024 को राहुल गांधी अदालत में पेश हुए, जहां उन्हें जमानत मिल गई। जुलाई 2024 में उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया और अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार (Amit Shah Defamation Case) किया।
राहुल गांधी का पक्ष था कि उनके खिलाफ दर्ज शिकायत राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता पक्ष ने अदालत में गवाह और साक्ष्य पेश किए। इस तरह Rahul Gandhi Court Case में दोनों पक्षों की दलीलें और सबूत सुनने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया (Amit Shah Defamation Case) पूरी की गई।
आवाज के नमूने की जांच कराने की मांग भी खारिज हुई
मुकदमे के दौरान शिकायतकर्ता की ओर से राहुल गांधी की कथित आवाज के नमूने का रिकॉर्डिंग से मिलान कराने की मांग की गई थी। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया। इस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी निचली अदालत और हाईकोर्ट में सफल नहीं हुईं। अक्टूबर 2026 में दोनों पक्षों की अंतिम बहस पूरी होने के बाद अदालत ने 26 अक्टूबर को फैसला सुनाने की तारीख तय की थी। आखिरकार Sultanpur Court Verdict में राहुल गांधी को बरी कर दिया गया। अदालत के इस फैसले से अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि मुकदमे में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही (Amit Shah Defamation Case) समाप्त हो गई है।
कोर्ट ने कहा- बयान मानहानिकारक नहीं था
सुल्तानपुर की अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणी को मानहानिकारक नहीं माना जा सकता। इसी आधार पर उन्हें इस मामले में बरी कर दिया गया। Rahul Gandhi Acquitted होने के बाद अब शिकायतकर्ता के पास इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने का विकल्प है। फिलहाल, इस फैसले के साथ सुल्तानपुर की ट्रायल कोर्ट में चल रहा यह मामला समाप्त हो गया है। अब आगे की कानूनी कार्रवाई इस बात पर निर्भर करेगी कि शिकायतकर्ता अदालत के फैसले (Amit Shah Defamation Case) को चुनौती देता है या नहीं।
राहुल गांधी के काफिले की गाड़ियों की भी हुई थी टक्कर
अदालत में पेश होने के लिए सुल्तानपुर जाते समय राहुल गांधी के काफिले की गाड़ियां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आपस में टकरा गई थीं। मिली जानकारी के मुताबिक, इस हादसे में पांच गाड़ियां और एक एंबुलेंस शामिल थीं। हालांकि, हादसे में किसी के गंभीर रूप से घायल होने की खबर नहीं थी। राहुल गांधी का सुल्तानपुर दौरा के दौरान हुए इस हादसे के बाद भी राहुल गांधी अदालत पहुंचे और सुनवाई में शामिल हुए। फैसला आने के बाद वह लखनऊ के लिए (Amit Shah Defamation Case) रवाना हो गए।

“2” पर Rahul Gandhi: अमित शाह मानहानि केस में राहुल गांधी बरी, सुल्तानपुर कोर्ट ने सुनाया फैसला के विचार