Haryana government job security scheme for contract employees with supernumerary posts.(PC- SOCIAL MEDIA)
Haryana Contract Employees: हरियाणा में अनुबंध पर काम कर रहे हजारों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने पात्र Haryana Contract Employees को सेवा सुरक्षा देने के लिए एक नई व्यवस्था तैयार की है। इसके तहत प्रत्येक पात्र कर्मचारी के लिए अलग सुपरन्यूमेरेरी पद बनाया जाएगा। खास बात यह है कि यह पद केवल उसी कर्मचारी के लिए होगा और उसके रहते उस पद पर किसी दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जा सकेगी।
कच्चे कर्मचारियों की नौकरी को मिलेगा सुरक्षा कवच
सरकार की इस व्यवस्था का मकसद लंबे समय से अनुबंध के आधार पर काम कर रहे पात्र कर्मचारियों को नौकरी की स्थिरता देना है। इसके साथ ही सरकार ने नियमित पदों की संख्या को संतुलित रखने का भी रास्ता निकाला है। यानी Haryana Contract Employees को सेवा सुरक्षा मिलेगी, लेकिन इससे विभागों में नियमित पदों की व्यवस्था पर अचानक अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। यह पूरी प्रक्रिया हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 और नियम, 2025 के तहत आगे बढ़ाई जा रही है।
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हर कर्मचारी के लिए बनेगा अलग सुपरन्यूमेरेरी पद
नई व्यवस्था का सबसे अहम हिस्सा व्यक्तिगत सुपरन्यूमेरेरी पद है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई कर्मचारी किसी विभाग में क्लर्क के तौर पर कार्यरत है और वह सेवा सुरक्षा के लिए पात्र है, तो उसके नाम पर क्लर्क कैडर का एक अलग सुपरन्यूमेरेरी पद बनाया जाएगा।
यह सामान्य रिक्त पद की तरह नहीं होगा। इसका इस्तेमाल किसी अन्य कर्मचारी की भर्ती के लिए नहीं किया जा सकेगा। इस तरह पात्र Haryana Contract Employees के लिए उनका पद सेवा अवधि के दौरान सुरक्षित रहेगा।
जितने खास पद बनेंगे, उतने नियमित पद होंगे फ्रीज
सरकार ने व्यवस्था को संतुलित रखने के लिए एक और महत्वपूर्ण प्रावधान किया है। जितने सुपरन्यूमेरेरी पद बनाए जाएंगे, उसी कैडर के उतने ही नियमित पदों को फ्रीज रखा जाएगा। इन फ्रीज पदों पर कर्मचारी के सेवा में रहते नई भर्ती नहीं की जाएगी। इससे एक तरफ पात्र अनुबंध कर्मचारियों को सुरक्षा मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ नियमित पदों की संख्या भी नियंत्रित रहेगी।
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कर्मचारी के हटते ही फ्रीज पद फिर हो जाएगा उपलब्ध
सुपरन्यूमेरेरी पद हमेशा के लिए नहीं रहेगा। अगर संबंधित कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है, इस्तीफा देता है या किसी अन्य कारण से सेवा से बाहर हो जाता है, तो उसके नाम से बनाया गया विशेष पद समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही उसके अनुरूप फ्रीज किया गया नियमित पद संबंधित विभाग को वापस उपलब्ध हो जाएगा। इसके बाद विभाग अपने सेवा नियमों के अनुसार उस पद को भर सकेगा।
अगर कर्मचारी ज्यादा हुए तो वरिष्ठता बनेगी आधार
कुछ विभागों में सेवा सुरक्षा के पात्र कर्मचारियों की संख्या उपलब्ध नियमित पदों से ज्यादा हो सकती है। ऐसी स्थिति के लिए भी सरकार ने व्यवस्था तय की है। जरूरत पड़ने पर सभी पात्र कर्मचारियों के लिए सुपरन्यूमेरेरी पद बनाए जाएंगे और अतिरिक्त कर्मचारियों की जानकारी मानव संसाधन विभाग यानी HRD को भेजी जाएगी।
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ऐसे मामलों में कर्मचारियों के समायोजन के लिए उनकी वरिष्ठता को आधार बनाया जाएगा। जिन कर्मचारियों के लिए पर्याप्त नियमित पद उपलब्ध नहीं होंगे, उनमें कनिष्ठ कर्मचारियों को अतिरिक्त माना जाएगा।
दूसरे विभागों के खाली पदों पर भी हो सकता है समायोजन
सरकार ने ऐसे विभागों से भी जानकारी मांगी है जहां किसी कैडर में नियमित पद खाली पड़े हैं और सेवा सुरक्षा पाने वाले कर्मचारियों की संख्या कम है। इन खाली पदों की जानकारी HRD को उपलब्ध कराई जाएगी।
इसके आधार पर दूसरे विभागों में अतिरिक्त माने गए पात्र Haryana Contract Employees को उपलब्ध पदों पर समायोजित करने की संभावना रहेगी। इससे खाली पदों का इस्तेमाल भी हो सकेगा और पात्र कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकेगा।
पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल से होगी
सरकार ने इस पूरी व्यवस्था को ऑनलाइन रखने का फैसला किया है। पात्र कर्मचारियों की पहचान, उनके सेवा रिकॉर्ड का विवरण, सुपरन्यूमेरेरी पद बनाने और समायोजन से जुड़ी प्रक्रिया सेवा सुरक्षा पोर्टल के माध्यम से पूरी की जाएगी।
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विभागों को कर्मचारियों से संबंधित जानकारी पोर्टल पर सही तरीके से दर्ज करनी होगी। इसके बाद संबंधित मामलों को निर्धारित स्तर पर ऑनलाइन आगे बढ़ाया जाएगा। इससे प्रक्रिया में रिकॉर्ड बनाए रखने और मामलों की निगरानी करने में भी आसानी होगी।
अधिकारियों को समय पर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से विभागों, बोर्डों, निगमों और प्राधिकरणों को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। मानव संसाधन विभाग ने प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशकों और उपायुक्तों से पात्र कर्मचारियों की पहचान कर प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने को कहा है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि पात्र Haryana Contract Employees से जुड़े मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाना चाहिए। कर्मचारियों की पात्रता जांचने से लेकर विशेष पद बनाने, नियमित पद फ्रीज करने और अतिरिक्त कर्मचारियों की जानकारी HRD को भेजने तक पूरी प्रक्रिया का रिकॉर्ड रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।
हजारों कर्मचारियों के भविष्य पर पड़ेगा असर
सरकार की इस नई व्यवस्था से उन अनुबंध कर्मचारियों को सबसे बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है जो लंबे समय से नौकरी की स्थिरता को लेकर असमंजस में रहे हैं। व्यक्तिगत सुपरन्यूमेरेरी पद और नियमित पदों को फ्रीज करने की व्यवस्था के जरिए सरकार ने सेवा सुरक्षा और विभागीय पदों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। अब आगे की नजर इस बात पर रहेगी कि अलग-अलग विभाग पात्र Haryana Contract Employees की पहचान और ऑनलाइन प्रक्रिया को कितनी तेजी से पूरा करते हैं।
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