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Blue drum murder case: मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में अदालत ने आरोपी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल को फांसी की सजा सुनाई है। मुस्कान पर अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या (Blue drum murder case) में शामिल होने और साहिल के साथ मिलकर सबूत मिटाने का आरोप था। करीब 13 महीने तक चले ट्रायल के बाद आए इस फैसले ने एक बार फिर पूरे मामले को चर्चा में ला दिया है। अब इस केस में सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर अदालत में ऐसे कौन-से सबूत पेश किए गए, जिनके आधार पर दोनों को दोषी ठहराया गया? आइए जानते हैं-
चश्मदीद की गवाही बनी अहम कड़ी
इस पूरे मामले की सुनवाई (Blue drum murder case) के दौरान उस चश्मदीद का बयान अहम रहा, जिसने हत्या वाली रात साहिल को सौरभ के घर जाते देखा था। सरकारी पक्ष ने इस गवाही के जरिए घटना से जुड़ी परिस्थितियों और घटनाक्रम को अदालत के सामने रखा।
इसके अलावा सौरभ के दोस्त संजीव पाल की गवाही भी महत्वपूर्ण रही। उसकी कॉल डिटेल को भी जांच में शामिल किया गया, ताकि घटना से जुड़े लोगों के संपर्क और संबंधित परिस्थितियों की पड़ताल की जा सके।
MEERUT BIG NEWS: मेरठ नीला ड्रम हत्याकांड, मुस्कान और साहिल को सुनाई फांसी की सजा
कॉल डिटेल और सोशल मीडिया चैट की जांच
सौरभ राजपूत हत्याकांड (Blue drum murder case) की जांच में डिजिटल साक्ष्यों की भी अहम भूमिका रही। सरकारी पक्ष ने मुस्कान और साहिल की कॉल डिटेल, साथ ही सोशल मीडिया पर हुई बातचीत को अदालत के सामने रखा। इन रिकॉर्ड के जरिए दोनों के बीच संपर्क और घटना से संबंधित परिस्थितियों की पड़ताल की गई। सौरभ की मां रेनू की कॉल डिटेल और उसके दोस्त संजीव पाल के फोन रिकॉर्ड भी जांच का हिस्सा रहे। इन डिजिटल रिकॉर्ड की मदद से संबंधित लोगों के बीच संपर्क और घटनाक्रम की कड़ियों को समझने की कोशिश की गई।
हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद
जांच के दौरान पुलिस ने मुस्कान और साहिल की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू और उस्तरे को बरामद किया। इन हथियारों की बरामदगी मामले के महत्वपूर्ण भौतिक साक्ष्यों में शामिल रही। इसके साथ ही घटनास्थल से मानव रक्त मिलने की बात भी जांच में सामने आई।
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पुलिस की जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि हत्या (Blue drum murder case) के बाद सौरभ के शव के टुकड़े कर उन्हें नीले ड्रम में छिपाने की कोशिश की गई। शव को छिपाने का यह तरीका पूरे मामले में एक अहम पहलू बना और जांच एजेंसियों ने इससे जुड़े साक्ष्यों को भी जुटाया।
होटल के CCTV फुटेज और मैनेजर के बयान
हत्या (Blue drum murder case) के बाद मुस्कान और साहिल के शिमला-मनाली जाने की बात भी जांच में सामने आई। इसके बाद उन होटलों से जुड़े रिकॉर्ड की पड़ताल की गई, जहां दोनों के ठहरने की जानकारी मिली थी। जांच के दौरान होटल के सीसीटीवी फुटेज और मैनेजर के बयान भी अहम रहे। सरकारी पक्ष ने होटल रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों के आधार पर हत्या के बाद दोनों की गतिविधियों का विवरण अदालत में रखा। जांच में यह पता लगाने की कोशिश भी की गई कि वारदात के बाद घटना को छिपाने के लिए क्या कदम उठाए गए।
बता दें कि इस हत्याकांड (Blue drum murder case) में सरकारी पक्ष ने कुल 22 गवाह पेश किए। मुकदमे के दौरान 126 सुनवाई हुईं, जिनमें गवाहों के बयानों के साथ हथियारों की बरामदगी, घटनास्थल से मिले साक्ष्य, डिजिटल रिकॉर्ड और होटल से जुड़े दस्तावेजों को अदालत के सामने रखा गया। 30 सितंबर 2026 को अदालत ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को दोषी करार दिया। इसके बाद 14 अक्टूबर 2026 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई। इस तरह चश्मदीद की गवाही से लेकर डिजिटल और भौतिक साक्ष्यों तक, अभियोजन पक्ष ने मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं को अदालत के सामने रखा।
ऐसे हुआ था नीला ड्रम कांड का खुलासा
सरकारी पक्ष के मुताबिक, 3 मार्च 2025 को सौरभ राजपूत की हत्या (Blue drum murder case) के बाद उसके शव के पांच टुकड़े किए गए। इसके बाद टुकड़ों को नीले ड्रम में डालकर सीमेंट से ढक दिया गया, ताकि शव को छिपाया जा सके।
18 मार्च को सौरभ का छोटा भाई राहुल घर पहुंचा तो वहां दुर्गंध आ रही थी। सौरभ के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद मामले को लेकर संदेह गहराया। पुलिस की जांच में नीले ड्रम से शव के टुकड़े बरामद हुए और इसके बाद हत्याकांड (Blue drum murder case) का खुलासा हुआ।
जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और अन्य रिकॉर्ड को सरकारी पक्ष ने अदालत में पेश किया। इन्हीं के आधार पर मामले की सुनवाई आगे बढ़ी और अदालत ने मुस्कान रस्तोगी तथा साहिल शुक्ला को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई।
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