Huda Zariwala arrested by Uttar Pradesh Police over Saharanpur mosque demolition remarks
Huda Zariwala Arrest: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मस्जिद विध्वंस को लेकर सवाल उठाने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आलोचना करने वाली 34 वर्षीय पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता हुडा ज़रीवाला को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया है। Huda Zariwala Arrest का मामला अब सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों तक चर्चा में है। पुलिस के मुताबिक, महिला पर कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने और मौके पर हंगामा करने का आरोप है।
जानकारी के अनुसार, हुडा ज़रीवाला सहारनपुर के सर्किट हाउस पहुंची थीं। बताया जा रहा है कि वह कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित करीब 150 साल पुरानी मस्जिद को गिराए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने पहुंची थीं। परिसर में प्रवेश को लेकर उनकी पुलिसकर्मियों से बहस हो गई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें वहां रोक दिया।
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मस्जिद विध्वंस को लेकर उठाए सवाल
घटना के बाद सोशल मीडिया पर हुडा ज़रीवाला का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रशासन से सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित मस्जिद को गिराए जाने को लेकर सवाल करती दिखाई देती हैं।
अपने बयान में उन्होंने मस्जिद को गिराया जाना गलत बताया और कहा कि मुस्लिम समुदाय इस कार्रवाई का विरोध करेगा। इसी के बाद उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई का मामला सामने आया। Huda Zariwala Arrest से जुड़ी कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर की पुरानी मस्जिद को लेकर पहले से विवाद चल रहा है।
7 सितंबर को दर्ज हुई FIR
सहारनपुर के सदर बाजार थाने में हुडा ज़रीवाला के खिलाफ 7 सितंबर को एक अलग FIR दर्ज की गई। यह FIR अधिवक्ता दुष्यंत सिंह की शिकायत पर दर्ज की गई है। शिकायत में उन पर मुख्यमंत्री और संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक और उकसाने वाली टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है।
FIR में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 299 लगाई गई है। यह धारा जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले कृत्यों से संबंधित है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि हुडा के कथित बयानों से सांप्रदायिक सौहार्द और सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती थी। शिकायत में उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई।

पुलिस ने क्या कहा?
सदर पुलिस स्टेशन के एक पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा कि हुडा ज़रीवाला को कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने और वहां हंगामा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधिकारी के अनुसार, शिकायत उनकी गिरफ्तारी के बाद प्राप्त हुई और आरोपों की सामग्री पर विचार करने के बाद FIR दर्ज की गई। अधिकारी ने यह भी कहा कि FIR में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की एक धारा भी जोड़ी गई है।
हालांकि, उपलब्ध डिजिटल FIR की प्रति में IT Act की इस धारा का उल्लेख नहीं होने की बात सामने आई है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि संबंधित प्रावधान को बाद में FIR में अपडेट किया जाएगा।
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150 साल पुरानी मस्जिद को लेकर पहले से विवाद
हुडा ज़रीवाला की गिरफ्तारी का संबंध जिस मस्जिद को लेकर विवाद से जुड़ा है, वह सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित थी। प्रशासन ने इसे कथित तौर पर अवैध निर्माण घोषित किया था।
मस्जिद प्रबंधन समिति ने प्रशासन के इस फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। हालांकि, जिला जज की अदालत ने अपील खारिज कर दी। इसके बाद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। मस्जिद के विध्वंस के बाद इसे लेकर लगातार विरोध और सवाल उठते रहे हैं। इसी मुद्दे पर हुडा ज़रीवाला भी प्रशासन के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने पहुंची थीं।
गिरफ्तारी के बाद भेजा गया जेल
पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तारी के बाद हुडा ज़रीवाला को जेल भेज दिया गया है। उनके खिलाफ दर्ज मामले में BNS की धारा 299 के अलावा IT Act की धारा लगाए जाने की भी पुलिस ने बात कही है। हालांकि, IT Act के प्रावधान को लेकर पुलिस की ओर से अभी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।
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ऐसे में Huda Zariwala Arrest मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई और अदालत में होने वाली सुनवाई महत्वपूर्ण होगी। मामले में लगाए गए आरोपों का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया के दौरान ही होगा।
सोशल मीडिया पर सामने आए कई वीडियो
गिरफ्तारी से पहले और बाद में हुडा ज़रीवाला से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। इनमें वह खुद को पूर्व BBC पत्रकार के रूप में परिचित कराती दिखाई देती हैं। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के आधार पर इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।
हुडा हाल के दिनों में दिल्ली पुलिस से जुड़े एक अन्य मामले को लेकर भी चर्चा में आई थीं। उन्होंने कथित तौर पर मुस्लिम महिला पत्रकारों के साथ दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए व्यवहार को लेकर पुलिस से सवाल किए थे।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी उठे सवाल
Huda Zariwala Arrest के बाद एक बार फिर यह बहस सामने आई है कि किसी विवादित प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ सार्वजनिक रूप से सवाल उठाने और कथित तौर पर भड़काऊ या आपत्तिजनक बयान देने के बीच कानूनी सीमा कहां तय होती है।
पुलिस ने जहां हुडा पर कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाले कथित बयान और हंगामे का आरोप लगाया है, वहीं उनका पक्ष मस्जिद विध्वंस के विरोध और प्रशासन से सवाल करने पर केंद्रित रहा है। अब इस मामले में अदालत की आगे की कार्यवाही यह तय करेगी कि लगाए गए आरोपों का कानूनी आधार क्या है और मामले में आगे क्या दिशा बनती है।
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