Shiva Sharma Death Case: Shraddha Dubey and Two Others Denied Bail (pic-x)
Shiva Sharma Death Case: लखनऊ के कारोबारी और कैफे संचालक शिवा शर्मा की मौत के मामले में आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे को अदालत से राहत नहीं मिली है। सीजेएम कोर्ट ने श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर तनवीर अली उर्फ दानिश की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने मामले को गंभीर बताते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।
कोर्ट के अनुसार, मामले की सुनवाई सेशन कोर्ट में होनी है और फिलहाल जमानत देने का कोई उचित आधार नहीं है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद 10 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था। अब जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्हें राहत के लिए आगे कानूनी प्रक्रिया अपनानी होगी। हालांकि, मामले में लगाए गए आरोपों पर (Shiva Sharma Death Case) अंतिम फैसला आना अभी बाकी है।
कोर्ट ने जमानत देने से क्यों किया इनकार?
शिवा शर्मा की मौत के मामले में श्रद्धा दुबे, रश्मि दुबे और दानिश की ओर से सीजेएम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तीनों की अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि अपराध गंभीर है और जमानत देने का कोई उचित आधार नहीं बनता। मामले की सुनवाई सेशन कोर्ट में होनी है। ऐसे में तीनों आरोपियों को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। जमानत याचिका खारिज होने के बाद वे आगे की कानूनी प्रक्रिया के तहत (Shiva Sharma Death Case) राहत मांग सकते हैं।
चौथी मंजिल से गिरकर हुई थी कारोबारी शिवा शर्मा की मौत
यह मामला लखनऊ के हजरतगंज इलाके में प्राग नारायण रोड स्थित अवध ग्रीन अपार्टमेंट का है। 9 अक्टूबर को कारोबारी और कैफे संचालक शिवा शर्मा की अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से नीचे गिरने के बाद मौत हो गई थी। शुरुआत में इस घटना को हादसा माना गया था, लेकिन बाद में शिवा के परिवार ने इसे हादसा (Shiva Sharma Death Case) मानने से इनकार कर दिया। परिवार ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की।
परिवार ने लगाया था हत्या का आरोप
शिवा शर्मा की मां रंजना शर्मा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। परिवार का आरोप है कि शिवा के साथ मारपीट की गई और उसे अपार्टमेंट से नीचे फेंक दिया गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने श्रद्धा दुबे, रश्मि दुबे और तनवीर अली समेत आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत हत्या का (Shiva Sharma Death Case) मामला दर्ज किया। हालांकि, इन आरोपों पर अदालत में फैसला होना बाकी है।
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नागपुर से गिरफ्तार किए गए थे तीनों आरोपी
मामला दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई थी। इसके बाद लखनऊ पुलिस और उत्तर प्रदेश एसटीएफ की संयुक्त टीम ने नागपुर में कार्रवाई कर श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और तनवीर अली उर्फ दानिश को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद तीनों को ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाया गया। अदालत में पेश (Shiva Sharma Death Case) करने के बाद उन्हें 10 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।
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अब आगे क्या होगा?
सीजेएम कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद तीनों आरोपियों के पास आगे कानूनी राहत मांगने का विकल्प है। फिलहाल वे जेल में बंद हैं। पुलिस मामले से जुड़े तथ्यों और आरोपों की जांच कर रही है। शिवा शर्मा की मौत किन परिस्थितियों में हुई और परिवार की ओर से लगाए गए आरोप सही हैं या नहीं, इसका फैसला न्यायिक प्रक्रिया के दौरान (Shiva Sharma Death Case) होगा।







